हरियाणा राज्य में आपका नाम बी.पी.एल. श्रेणी से क्यो कट गया है उन कारणो का पता करे।
हैलो दोस्तो हमारे ब्लॉग में आपका स्वागत है। जैसाकि आपको पता ही है कि हरियाणा राज्य में पी.पी.पी. में वैरिफिकेशन उपरांत हरियाणावासियों के कार्डधारको के ऑनलाईन BPL कार्ड या तो बने या फिर कटने के मैसज उनके रजिस्ट्रड मोबाईल नम्बरो पर आ रहे है। लेकिन जिन कार्डधारको के नाम BPL लिस्ट से कट गए है उन कार्डधारको में काफी मायुसी आ गई है तथा उन्हे इस बात का पता नही चल पा रहा है कि उनका नाम BPL लिस्ट से कैसे कट गया है। तो आज हम इस ब्लॉग में हम आपकी इसी समस्या का हल करेगे कि आप कैसे जान सकते है कि आपको नाम BPL लिस्ट से कैसे कट गया।
1 Smart Mobile Phone
आप उन कारणो का पता अपने घर में से ही लगा सकते है कि क्यो आपका नाम BPL श्रेणी से कट गया है। उसके लिए आपके पास र्स्माट फोन होना चाहिए आप अपने मोबाईल फोन में से यह पता कर सकते है कि आपका नाम क्यो BPL लिस्ट से कट गया है। उसकी पूरी डिटेल स्टैप वाईज स्टैप नीचे दे दी गई है, आप इन स्टैपस का अनुकरण करे।
अपने मोबाईल के बरोजर में टाईप करे
In computer
In Mobile
उसके बाद CITIZEN CORNER पर जाए
उसके बाद RC EXCULSION REASON पर जाए
PPP ID (submit PPP ID)
अपनी पी0पी0पी0 आई0डी0 डाले
उसके बाद कैपचे डाले
उसके बाद आपके मोबाईल पर ओ0टी0पी0 जाएगा
उसके बाद आपके मोबाईल पर जो ओ0टी0पी0 आएगा वह डाल कर सबमीट पर क्लिक करे।
THEN SHOW REASON
सबमीट पर क्लिक करते ही आपका BPL राशन कार्ड क्यो कटा है उसका कारण आपको पता चल जाऐगा
2 CSC Center
जिस लाभार्थियो के पास स्मार्ट फोन नही है वह या तो अपने नजदीकी अटल क्रेन्द्र या फिर सी0एस0सी0 केन्द्र पर जाकर अपने पी0पी0पी0 आई0डी0 या फिर आधार कार्ड नम्बर देकर भी यह चैक कर सकते है कि उनका नाम BPL श्रेणी से क्यो कट गया है।
3 ADC office, DFSC office, BDPO office
या फिर आप जिला के अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय अथवा जिला खादय एंव पूर्ति नियन्त्रक या फिर जिला खण्ड विकास अधिकारी के कार्यालय में जाकर भी यह पता लगा सकते है कि आपका नाम क्यो BPL श्रेणी से कट गया है।
BPL श्रेणी से राशन कार्ड कटने के आ रहे प्रमुख कारण
1 जिन परिवारो की वार्षिक वेतन 1 लाख 80 हजार से अधिक है।
2 यदि परिवार का कोई सदस्य या तो सरकारी नौकरी या फिर सरकारी विभाग में ठेका या अनुबन्ध आधार पर लगा है और जिसकी आय 1.80 लाख प्रति वर्ष है।
3 जिन परिवारो द्वारा बिजली का बिल वर्ष में 9000 से अधिक भरा गया है।
4 जिन परिवारो द्वारा पिछले 3 साल में आयकर रिर्टन भरी गई है अथवा इन्कम टैक्स भरा गया है।
5 यदि परिवार को कोई सदस्य किसान है और उसकी वार्षिक आय 1 लाख 80 हजार से अधिक है।
6 यदि परिवार को कोई सदस्य पैशन ले रहा है और उसकी वार्षिक आय 1 लाख 80 हजार से अधिक है।
7 यदि परिवार के किसी सदस्य की शहर में 100 गज या फिर गांव में 200 गज की संपति है।
8 यदि परिवार के किसी सदस्य का श्रम कार्ड बना है उसकी वार्षिक आय 1 लाख 80 हजार से अधिक है।
ऑनलाईन शिकायत करने की प्रक्रिया
अपने मोबाईल के बरोजर में टाईप करे
CLICK HERE| ADD OR VIEW GRIEVANCE पर जाए
उसके बाद अपनी पी.पी.पी. आई.डी. या फिर अपना आधार कार्ड डाले उसके बाद आपके रजिस्ट्रड मोबाईल पर ओ.टी.पी. आएगा उसके बाद आप अपनी शिकायत ऑनलाईन दर्ज करवा सकते हो।
या फिर 0172-3968400
18001802087
1967
(पर फोन करके शिकायत दर्ज करवाए)
कुछ सावधानियां
1 जिनकी परिवार पहचान आई0डी0 मे गलती से Industrial labour लिखा गया है वह उसके स्थान पर Other labour अपडेट करवाए
2 जिनकी परिवार पहचान आई0डी0 मे गलती से Retired Pensioner लिखा हुआ है और वह बुढापा पेंशन ले रहे है वहा पर आप Old age pensioner अपडेट करवाए
3 जिनकी परिवार पहचान आई0डी0 मे गलती से इनकम 1 लाख 80 हजार से ज्यादा इनकम वैरिफाई हुई वह परिवार परिवार के मुखिया के Self Declaration form में साईन करवा कर PPP Grievance पोर्टल पर अपलोड करे इसके बाद कुछ दिन बाद आपको सम्बन्धित विभाग से आपके रजिस्टरड मोबाईल पर कॉल आएगी फिर आपकी इनकम पुनः वैरीफाई की जाएगी।
ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए यूटयूब लिंक पर क्लिक करे